
टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई (TRAI) ने मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (Mobile Number Portability) के नए नियम जारी किए हैं. नए नियम के मुताबिक, 3 दिन के अंदर ग्राहकों का नंबर पोर्ट हो सकेगा.
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