
केंद्र सरकार ने पबजी (PUBG) समेत 118 चीनी मोबाइल एप्लीकेशन पर प्रतिबंध (Chinese Apps Banned) लगा दिया है. सूचना व प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा कि संप्रभु शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा-69A के तहत पर प्रतिबंध लगाया गया है. अब इन ऐप्स का इस्तेमाल गैरकानूनी (Illegal) हो गया है.
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